
एमपी हाई कोर्ट ने अफगानी युवक की याचिका की खारिज
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत में रहने के लिए वैध वीजा अनिवार्य है। 2019 से रह रहे एक अफगानी युवक ने अपने खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया’ नोटिस और एफआईआर को चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शरणार्थी का दर्जा होना विदेशी अधिनियम के उल्लंघन की छूट नहीं देता और वीजा समाप्त होने के बाद देश में रुकना अपराध है।








